Pan aadhar link ; 31 मार्च तक कर लीजिये यह काम नहीं तो हो जायेगा PAN deactivated
![]() |
31 मार्च तक कर लीजिये यह काम नहीं तो हो जायेगा PAN deactivated |
Pan aadhar link ; अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 31 मार्च तक आपको ये काम करना होगा अन्यथा आपका PAN Card deactivate हो जाएगा
सरकार
द्वारा आज हर नागरिक के डॉक्यूमेंट (Document) को आधार
से जोड़ने की कवायद की जा रही है। आधार, आम आदमी की
पहचान हो चुका है और आधार के बिना अब हर काम बहुत मुश्किल है। अधिकतर सभी
डॉक्यूमेंट को आधार के साथ जोड़ा जा रहा है, अगर ऐसा
नहीं किया गया तो आम आदमी के तमाम काम रुक जाते हैं। इसी को देखते हुए आपको
जानकारी दी जा रही है कि आप जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक
करा लें। आयकर विभाग का कहना है कि अगर 31 मार्च 2020 तक pan aadhar link
नहीं कराया गया तो यह निष्क्रिय हो जाएगा।
WhatsApp पर RBI के नाम से आया यह मैसेज खाली कर सकता है आपका बैंक अकाउंट
आयकर
विभाग ने कहा कि अगर स्थायी खाता संख्या (PAN) को 31 मार्च 2020 तक आधार
से नहीं जोड़ा जाता है तो वह निष्क्रिय हो जाएगा. pan aadhar link
को लेकर समयसीमा कई बार बढ़ाई गई है और मौजूदा
समयसीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जाएगी. विभाग के अनुसार 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ pan link with aadhar पहले ही हो
गये है. हालांकि 17.58 करोड़ pan
link with aadhaar किये
जाना है.
रिपोर्ट
के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नियम के तहत कहा, 'जहां एक व्यक्ति, जिसे
जुलाई 1,
2017 तक पैन कार्ड मिल गया था और उसे
धारा 139AA,
की उप-धारा 2 के तहत अपना पैन आधार लिंक करने की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति
द्वारा aadhar pan link अंतिम समय सीमा तक नहीं किया गया तो अधिनियम के तहत pan
deactivated हो जाएगा। कहा गया कि यदि आपका pan
deactivated हो जाता
है, तो आप I-T एक्ट के तहत सभी मामलों के लिए उत्तरदायी होंगे। आपको कर अधिकारियों
को अपना आधार नंबर देना जरूरी है।
Mobile data कम होगा खर्च, अपनाएं काम की 8 टिप्स
बता दें
कि pan aadhaar linking last date आठ बार बढ़ाई जा
चुकी है। पिछली pan aadhaar linking last date 31 दिसंबर, 2019 थी।
सरकार के नियम के अनुसार उन व्यक्तियों को जिनके PAN CARD कार्ड है, उन्हें PAN CARD को AADHAR CARD से जोड़ना अनिवार्य है। यदि आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड
से लिंक link aadhar to pan नहीं किया है तो आपका PAN CARD स्वीकार नहीं किया
जायेगा और वह किसी काम का नही रहेगा।
Step 1:
सबसे
पहले आयकर विभाग की e-Filing Website www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद
आपको लेफ्ट साइड में 'Link Aadhaar' का
विकल्प दिखाई देगा, उस पर
क्लिक करे। अब आपके सामने एक विंडो ओपन होगी।
Step 2:
अब जो
पेज आपके सामने खुला हुआ है उसमें PAN और Aadhaar नंबर के कॉलम के बाद एक और कॉलम
दिखेगा- Name
As Per AADHAAR यानी इस
कॉलम में आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा है, वह
लिखें.
Step 3:
अगले
विकल्प में आपको 'I Have Only Year Of Birth In Aadhaar Card' का विकल्प दिखाई देगा, अगर आपके आधार कार्ड में आपकी पूरी Date Of Birth लिखी है तो इस पर Tick ना करे और अगर सिर्फ Birth Year लिखा हुआ है तो इस ऑप्शन को Tick कर दें।
Step 4:
नाम
लिखने के बाद अब कैप्चा कोड को भर दे,
Step 5:
इसके बाद
'Link
Aadhar' पर क्लिक करे, क्लिक करते ही पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।
Post a Comment
इस पेज / वेबसाइट की त्रुटियों / गलतियों को यहाँ दर्ज कीजिये
(Errors/mistakes on this page/website enter here)