Adhyapak 7th Pay Arrears : पांच किश्तों में मिलेगा सातवे वेतनमान का ऐरियर
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म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1/14/2019/20-1/ भोपाल, दिनांक 25.10.2019 द्वारा दिनांक 01.07.2018 से सुसंगत पदों पर
नियुक्त एवं जिला पंचायत से छटवें वेतनमान का वेतन निर्धारण का अनुमोदन प्राप्त
लोक सेवको को 01.10.2019 अक्टूबर पेड नबम्बर 2019 से 7वॉ वेतनमान भुगतान किये जाने हेतु आदेश
जारी किया गया है।
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शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान एरियर
राशि का भुगतान किये जाने के पूर्व 6वॉ वेतनमान जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन प्राप्त
नहीं हुआ है, तो उसका वेतन निर्धारण जिला पंचायत द्वारा तत्काल अनुमोदन
प्राप्त करने के उपरान्त 7वॉ वेतनमान का निर्धारण म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के प्रावधानों के
अन्तर्गत नियमानुसार किया जयेगा। एरियर राशि के भुगतान किये जाने के पूर्व
संदर्भित पत्र क्रमांक 2 में उल्लेखित संलग्न प्रारूप "अ" संबंधित शिक्षक
से इस आशय का वचन पत्र ( Underteking) प्राप्त कर लिया जायेगा कि यदि नियमविरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण
अधिक राशि का भुगतान संबंधित को प्राप्त होता है, तो राशि की ब्याज सहित वसूली संबंधित
कर्मचारी एवं उत्तराधिकारी से की जा सकेगी अन्यथा की स्थिति में भू राजस्व की
बकाया के रूप में में वसूली की जा सकेगी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही भुगतान किया
जावेगा।
आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संवर्ग को स्वीकृत
वेतनमान के पूर्व वेतनमान या अन्य कोई राशि आदि जो संबंधित किसी शिक्षक को पूर्व
में आधिक्य / विसंगति पूर्ण भुगतान आदि कर दी गई हो की वसूली यदि शेष रह गई हो तो
नियमानुसार एरियर राशि से एक मुश्त समायोजन कर लिया जाएगा।
संचालनालय कोष एवं लेखा म.प्र के पत्र दिनांक 01.06.2020 के में दिये गये निर्देशानुसार म.प्र.राज्य स्कूल सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) में आये शिक्षकों का मई 2020 के पूर्व का वेतन/एरियर पूर्व व्यवस्था अनुसार ही आहरित किया जावेगा। आदेश में कहा गया है कि एरियर राशि भुगतान किये जाने के पूर्व आहरण संवितरण अधिकारी एवं लेखापाल, उपरोक्तानुसार नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें, एवं इस आशय का प्रमाण पत्र देवें की उनके आहरण संवितरण कार्य क्षेत्र में जिन शिक्षकों का एरियर भुगतान किया जा रहा है ऐसे शिक्षकों को दोहरे एरियर या अधिक भुगतान आदि कदापि नहीं किया जावेगा। एरियर भुगतान संबंधित संमस्त दस्तावेज आदि का समुचित संधारण एवं लेखांकन आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा संधारित कर रखा जावेगा।मध्यप्रदेश में लगभग पौने दो लाख adhyapak को 7th Pay commission का लाभ दिया गया है। Rajya Shiksha Seva Madhya Pradesh का गठन करके adhyapak samvarg के sahayak adhyapak को prathmik shikshak, adhyapak को madhyamik shikshak तथा varishth adhyapak को uchch madhyamik shikshak के पद पर नियुक्त किया गया है। जिनको 7th pay matrix के अनुसार Seventh Pay Commission के वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है। adhyapak samvarg के शिक्षकों को 7th Pay commission के अनुसार वेतन तो मिलने लगा है लेकिन दिनांक 1 जुलाई 2018 से नवंबर दिसम्बर 2019 तक का Seventh Pay Commission Arrears भी अभी मिलना बाकी है।
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